07 August 2012

Latest THIRD GRADE News : जयपुर : राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति से रोक हटी

जयपुर। हाईकोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग में नियुक्ति देने पर रोक हटा ली है। साथ ही, कहा कि नियुक्ति कोर्ट के आदेश से प्रभावित रहेगी, जिसका नियुक्ति पत्र में उल्लेख भी किया जाए। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने पे्ररणा जोशी की याचिका पर सोमवार को यह अंतरिम आदेश दिया। 


प्रार्थीपक्ष ने कहा कि आरक्षित वर्ग वालों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक पर उत्तीर्ण मान लिया है, इनमें से कुछ शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग की मेरिट में आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कम अंक पर उत्तीर्ण होने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में उन्हीं की श्रेणी में नियुक्ति दी जाए। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाघिवक्ता एसएन कुमावत ने कहा कि इस याचिका के आधार पर पिछले दिनों कोर्ट द्वारा नियुक्ति पर लगाई रोक को हटाया जाए, शिक्षक पात्रता परीक्षा स्वतंत्र परीक्षा है। 

उसमें प्रमाण पत्र के लिए आरक्षित वर्ग को छूट दी है, जो हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने भी जायज मानी है। इधर, तृतीय श्रेणी शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा के 20 प्रतिशत अंक जोडे जाएंगे। ऎसे में शिक्षक भर्ती परीक्षा में ज्यादा अंक के कारण वह सामान्य वर्ग में नियुक्ति का पात्र होता है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऎसे अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा नहीं होगी, ऎसे में नियुक्ति प्रक्रिया को नहीं रोका जाए। कोर्ट ने नियुक्ति की छूट देते हुए कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति तो दे सकती है, लेकिन नियुक्ति पत्र में अंतिम निर्णय कोर्ट के फैसले के तहत होने का उल्लेख किया जाए।

2 comments:

Anonymous said...

Sir, 3rd gread ki main list kb tak niklegi or niuktiya kb tak denge?
Thanx

Satish Kumar Tiwari said...

राम किशोर जी, थर्ड ग्रेड की लेवल प्रथम या द्वितीय??

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